---Advertisement---

Indian Railways: रेलवे का नया नियम: PNR पर एक सीट कन्फर्म तो…..जानें पूरी डिटेल

Published On: June 22, 2025
Follow Us
Indian Railways: रेलवे का नया नियम: PNR पर एक सीट कन्फर्म तो.....जानें पूरी डिटेल
---Advertisement---

Indian Railways: भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और आरक्षित डिब्बों में भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) टिकटों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नए नियम जारी किए हैं। इंडिया रेलवे न्यूज़ (India Railway News) के अनुसार, अब यदि आपके यात्री नाम रिकॉर्ड (PNR – Passenger Name Record) में कम से कम एक सीट पक्की (कन्फर्म) है और उसी PNR पर अन्य यात्रियों की सीटें उपलब्ध नहीं हैं (अर्थात वेटिंग में हैं), तो भी वे कानूनी रूप से यात्रा कर सकेंगे। इसका मतलब है कि टीटीई (TTE – Travelling Ticket Examiner) ऐसे यात्रियों को अवैध यात्री मानकर कार्रवाई नहीं कर सकेगा, बशर्ते PNR पर कम से कम एक व्यक्ति की सीट कन्फर्म हो

एक PNR पर अधिकतम छह यात्रियों को लाभ

नए नियमों के अनुसार, एक पीएनआर पर अधिकतम छह व्यक्तियों के लिए सीट आरक्षित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में, यदि किसी भी श्रेणी में (जैसे स्लीपर, 3AC, 2AC आदि) उस PNR पर कम से कम एक सीट की पुष्टि हो जाती है, तो आरक्षित सीट वाला यात्री अन्य पांच सह-यात्रियों (जिनकी टिकटें प्रतीक्षा सूची में हो सकती हैं) के साथ यात्रा कर सकेगा। यह रेलवे यात्रा नियम (railway travel rules) में एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो खासकर परिवारों और समूहों में यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

प्रत्येक कोच में 25% की सीमा, कोटा बर्थ बाहर

हालांकि, इस सुविधा के तहत यात्रा करने वाले प्रतीक्षा सूची के यात्रियों की संख्या प्रत्येक कोच में कुल बर्थ की संख्या के 25% तक सीमित होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतीक्षा टिकटों पर यह 25 प्रतिशत की सीमा केवल सामान्य श्रेणी की बर्थों पर ही लागू होगी। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और विदेशी पर्यटकों के लिए आरक्षित कोटा बर्थ को इस 25% की गणना से बाहर रखा जाएगा। रेलवे आरक्षित कोच (railway reserved coach) में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह सीमा लगाई गई है।

72 सीटों वाले स्लीपर कोच का उदाहरण

इस नए नियम को बेहतर ढंग से समझने के लिए, 72 सीटों वाले स्लीपर क्लास कोच (72-seat sleeper class coach) का उदाहरण लेते हैं। इस नियम के अनुसार, ऐसे कोच में अधिकतम 18 यात्रियों (72 का 25%) को प्रतीक्षा टिकट पर यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है (यदि उनके PNR पर कम से कम एक सीट कन्फर्म हो)। इन यात्रियों की गिनती प्रतीक्षा सूची में की जाएगी और वे उपलब्धता के आधार पर टी.टी.ई. से सीट की मांग भी कर सकेंगे। यह प्रणाली ऑनलाइन बुक किए गए आरक्षित टिकटों और रेलवे काउंटरों (विंडो) से प्राप्त टिकटों, दोनों के लिए समान रूप से लागू होगी। भारतीय रेल टिकट बुकिंग (Indian Railways ticket booking) के दोनों माध्यमों पर यह नियम प्रभावी है।

नियम का उद्देश्य और भविष्य की संभावनाएँ

रेलवे ने आरक्षित डिब्बों में कंफर्म सीटों वाले यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और इन डिब्बों में अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए यह 25 प्रतिशत का नया नियम पेश किया है। इंडिया रेलवे न्यूज़ (India Railway News) की रिपोर्ट्स के अनुसार, निकट भविष्य में इस प्रतीक्षा सूची की सीमा में और कमी आने की भी संभावना है, जिससे कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को और बेहतर यात्रा अनुभव मिल सके। इस महत्वपूर्ण निर्णय का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़भाड़ को प्रभावी ढंग से कम करना और कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को एक आरामदायक और सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करना है। रेलवे यात्री सुविधा (railway passenger convenience) को ध्यान में रखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कुछ ट्रेनों में “वापसी” की स्थिति

ऐसे में, रेलवे की स्पेशल ट्रेनों और नियमित ट्रेनों में इस नियम के तहत अधिकतम पात्र यात्रियों के लिए टिकट आरक्षित किए जाएंगे। हालांकि, इस बदलाव का एक परिणाम यह भी देखा जा रहा है कि कई ट्रेनों में “वापसी” (यानी टिकटों की अनुपलब्धता या नो रूम) की स्थिति जल्दी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सीमित प्रतीक्षा टिकटों के कारण कई यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं।

उत्तर मध्य रेलवे CPRO का स्पष्टीकरण

इस संदर्भ में, उत्तर मध्य रेलवे (North Central Railway) के सीपीआरओ (मुख्य जनसंपर्क अधिकारी) श्री शशांक त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि केवल वेटिंग टिकट पर यात्रा को वैध नहीं माना जाएगा; ऐसे यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी एक पीएनआर पर कम से कम एक सीट आरक्षित (कन्फर्म) है, तो केवल उसी स्थिति में संबंधित पीएनआर में सूचीबद्ध अन्य यात्री, जिनकी टिकटें प्रतीक्षा सूची में हैं, उस कन्फर्म टिकट के आधार पर यात्रा करने के हकदार होंगे। यह स्पष्टीकरण रेल टिकट नियम (train ticket rules) की सही समझ के लिए महत्वपूर्ण है। इंडिया रेलवे न्यूज़ (India Railway News) लगातार ऐसे अपडेट्स प्रदान करता रहता है।

यह नया नियम भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, हालांकि इसके कुछ शुरुआती प्रभाव टिकट उपलब्धता पर भी देखे जा रहे हैं।


Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now