---Advertisement---

CET Exam Update: सरकारी नौकरी चाहिए तो जानें CET का यह नया नियम, वर्ना आवेदन हो जाएगा रद्द

Published On: June 27, 2025
Follow Us
CET Exam Update: सरकारी नौकरी चाहिए तो जानें CET का यह नया नियम, वर्ना आवेदन हो जाएगा रद्द
---Advertisement---

CET Exam Update: हरियाणा में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test – CET) के नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब केवल वही युवा CET परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हों। हरियाणा मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में तृतीय श्रेणी (Group C) और चतुर्थ श्रेणी (Group D) पदों पर भर्ती संबंधी नियमों में इस संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

क्या है CET का नया नियम?

CET के बदले हुए नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी भी आवेदक के नाम पर कौशल परीक्षा या लिखित परीक्षा के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह उस विशेष पद के लिए जारी विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त न कर ले। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना ہے کہ भर्ती प्रक्रिया में केवल पूरी तरह से पात्र उम्मीदवार ہی شامل ہوں, जिससे बाद में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके।

HSSC अध्यक्ष को मिले नए अधिकार

भर्ती प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission – HSSC) के अध्यक्ष को भर्ती कार्यों से संबंधित गोपनीय सेवाओं के लिए खर्च करने का विशेष अधिकार भी प्रदान किया है। इस अधिकार के दायरे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं:

  • प्रश्न पत्रों की तैयारी और छपाई।
  • ओटीआर (एकमुश्त पंजीकरण आवेदन) प्रक्रिया का प्रबंधन।
  • आवेदकों के डेटा की शॉर्ट-लिस्टिंग।
  • रोल नंबर और परीक्षा केंद्रों का आवंटन।
  • परीक्षा परिणामों को तैयार करना।
  • लेखन सामग्री और पैकिंग सामग्री की खरीद।
  • परीक्षकों और प्रश्न पत्र तैयार करने वालों को मानदेय का भुगतान।
  • सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) और अन्य डिजिटल डेटा (जैसे बायोमेट्रिक, सीसीटीवी, आवेदन डेटा) का ऑडिट।
  • दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच (Online Document Verification) का प्रबंधन।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदला गया

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau – ACB) का नाम बदल दिया है। अब इसे ‘राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो’ (State Vigilance and Anti-Corruption Bureau) के नाम से जाना जाएगा। सरकार के अनुसार, यह निर्णय ब्यूरो की बढ़ती हुई भूमिका और व्यापक जिम्मेदारियों की समीक्षा के बाद लिया गया है, ताकि इसके कार्यक्षेत्र को और स्पष्ट किया जा सके।

छुट्टी पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रतिकारी अवकाश के नए नियम

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिकारी अवकाश (Compensatory Leave) के नियमों को भी स्पष्ट और संशोधित किया है:

  • कौन होगा हकदार: यदि कोई कर्मचारी सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अवकाश (गजेटेड छुट्टी) पर आधिकारिक ड्यूटी करता है, तो वह उसके बदले में एक प्रतिकारी अवकाश का हकदार होगा।
  • अवकाश लेने की समय-सीमा: यह प्रतिकारी अवकाश ड्यूटी किए जाने के एक महीने के भीतर लिया जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह अपने आप समाप्त (लैप्स) हो जाएगा।
  • अन्य छुट्टियों के साथ लेना: यह अवकाश कर्मचारी की अन्य नियमित छुट्टियों और स्टेशन अवकाश के साथ लिया जा सकता है। हालांकि, किसी भी परिस्थिति में कुल मिलाकर अवकाश की अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होगी।
  • अनुरोध अस्वीकार होने पर: यदि कोई कर्मचारी एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिकारी अवकाश के लिए आवेदन करता है, और स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी किसी कारणवश अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो कर्मचारी को अगले 15 दिनों के भीतर उस छुट्टी का लाभ उठाने का एक और मौका दिया जाएगा। यदि तब भी वह छुट्टी नहीं ले पाता, तो छुट्टी समाप्त मानी जाएगी।
  • कब नहीं मिलेगा अवकाश: यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कर्मचारी को उसी दिन के काम के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन (जैसे ओवरटाइम भत्ता) प्रदान किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है, तो उसे उस दिन के बदले में प्रतिकारी अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।

यह सभी निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधारों और कर्मचारी कल्याण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now