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UP Online Home Tax Subsidy: उत्तर प्रदेश में घर बैठे चुकाएं हाउस टैक्स और पाएं 10% की सीधी छूट, यूजर चार्ज पर भी होगी बचत

Published On: July 1, 2025
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UP Online Home Tax Subsidy: उत्तर प्रदेश में घर बैठे चुकाएं हाउस टैक्स और पाएं 10% की सीधी छूट, यूजर चार्ज पर भी होगी बचत
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UP Online Home Tax Subsidy: उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! यदि आप अपने घर का हाउस टैक्स (House Tax) या भवन कर भरते हैं, तो अब ऑनलाइन भुगतान करके आप आसानी से बचत कर सकते हैं। नगर निगम (Nagar Nigam) ने हाल ही में यह घोषणा की है कि 31 जुलाई, 2025 तक जो लोग अपने हाउस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन करेंगे, उन्हें 10 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी। यह छूट उन लोगों के लिए और भी फायदेमंद होगी जो अपने कूड़ा उठान (Garbage Collection) के यूजर चार्ज (User Charge) का भुगतान भी एकमुश्त ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें इस पर भी 10% की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। नगर निगम ने 30 जून को छूट की अवधि समाप्त होने के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है ताकि अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित हों।

ऑनलाइन भुगतान ही क्यों? जानिए हाउस टैक्स पर मिलने वाली छूट का पूरा विवरण

यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि आप ऑफलाइन माध्यम से, यानी सीधे निगम कार्यालय जाकर हाउस टैक्स का बिल जमा करते हैं, तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। यह 10 प्रतिशत की छूट केवल ऑनलाइन भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए ही मान्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल करदाताओं को सुविधा प्रदान करना है, बल्कि डिजिटल भुगतान (Digital Payment) को बढ़ावा देना और नगर निगम की कर वसूली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना भी है।

4 लाख से अधिक भवन करदाताओं को देनी है अभी राशि: इसलिए लाई गई है यह योजना

नगर निगम सीमा के अंतर्गत कुल 7,33,521 भवनों का रिकॉर्ड है। इनमें से अब तक केवल 3,00,208 भवनों के मालिकों ने ही हाउस टैक्स का भुगतान किया है। इसका मतलब है कि लगभग 4,33,313 भवनों से अभी भी कर की वसूली की जानी बाकी है। इस भारी संख्या को देखते हुए, करदाताओं को आकर्षित करने और राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए नगर निगम ने यह छूट योजना शुरू की है।

यूजर चार्ज पर भी मिलेगी छूट: जानिए नए नियम

हाउस टैक्स के साथ-साथ, सरकार ने कूड़ा उठान के लिए यूजर चार्ज (User Charge) के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं और साथ ही उन पर भी छूट का प्रावधान किया है:

  • पांच हजार तक वार्षिक मूल्य वाले भवन: जिन भवनों का वार्षिक मूल्य (Annual Value) पांच हजार रुपये तक है (जिसका 15 प्रतिशत हाउस टैक्स के रूप में लिया जाता है), उनसे 50 रुपये प्रति माह यूजर चार्ज लिया जाएगा। यदि ये करदाता पूरे साल का यूजर चार्ज एकमुश्त ऑनलाइन जमा करते हैं, तो उन्हें 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
  • पांच हजार से अधिक वार्षिक मूल्य वाले भवन/अपार्टमेंट: इसके अलावा, वे भवन या अपार्टमेंट जिनका वार्षिक मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक है, उनसे 100 रुपये प्रति माह का शुल्क लिया जाएगा। इन भवनों के मालिकों को भी यदि वे एकमुश्त यूजर चार्ज का भुगतान ऑनलाइन करते हैं, तो 10 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।

यह योजना करदाताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वे न केवल अपनी सुविधा के अनुसार घर बैठे भुगतान कर सकें, बल्कि अतिरिक्त बचत का लाभ भी उठा सकें। सभी से अपील है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी देयताओं का भुगतान समय सीमा के भीतर कर दें।

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