Sonali Phogat murder: गोवा की एक सत्र अदालत ने हरियाणा भाजपा नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में आरोपी सुखविंदर सिंह को विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। आरोपी ने अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए दो सप्ताह के लिए इंडोनेशिया यात्रा करने की अनुमति मांगने वाली एक अर्जी अदालत में दायर की थी।
सोनाली फोगाट 22 अगस्त, 2022 को अपने निजी सहायक सुधीर सांगवान और उसके सहयोगी सुखविंदर सिंह के साथ गोवा पहुंची थीं और उसी रात अंजुना के एक नाइट क्लब में गई थीं। 23 अगस्त, 2022 की सुबह अंजुना के सेंट एंथोनी अस्पताल में उन्हें मृत लाए जाने के बाद गोवा पुलिस ने शुरू में उनकी मौत को ‘अप्राकृतिक मौत’ के रूप में दर्ज किया था। बाद में, हत्या का मामला दर्ज किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई कुंद चोटों के निशान पाए गए थे।
पुलिस जांच में पता चला था कि क्लब में देर रात की पार्टी के दौरान सांगवान और सिंह द्वारा कथित तौर पर दी गई ड्रग्स [एमडीएमए] का सेवन करने के बाद उनकी मौत हुई थी। गोवा पुलिस, जिसने शुरू में मामले की जांच की थी, ने उस समय कहा था कि सांगवान और सिंह ने “जानबूझकर पीड़िता को उसकी मृत्यु से कुछ घंटे पहले एक तरल पदार्थ में एक आपत्तिजनक रासायनिक पदार्थ दिया था”। यह मामला बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया, जिसने नवंबर 2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के साथ धारा 36 (कार्य और चूक के कारण आंशिक रूप से प्रभाव) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोपियों पर आरोप लगाए थे।
जांच के दौरान, आरोपी सुखविंदर सिंह को इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया गया था कि वह अपना पासपोर्ट जमा करेगा और अदालत की अनुमति के बिना गोवा नहीं छोड़ेगा। आरोपी ने बाद में अपने पैतृक स्थान की यात्रा करने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था।
हाल ही में, सिंह ने अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए दो सप्ताह के लिए अपनी पत्नी के साथ भारत से बाहर यात्रा करने की अनुमति के लिए अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम प्रदान नहीं किया गया था और “आरोपी ने लंबे समय तक पासपोर्ट सौंपने की अनुमति मांगी थी”।
जवाब में, सिंह ने इंडोनेशिया के बाली की अपनी यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम दिया, जिसमें कहा गया कि दंपति 9 सितंबर से 13 सितंबर तक कूटा की यात्रा करने का इरादा रखते हैं, फिर 17 सितंबर तक कंगू जाएंगे, और बाद में उलुवातु, जहां वे 22 सितंबर तक रुकेंगे। आरोपी ने प्रस्तुत किया कि वह और उसकी पत्नी 23 सितंबर को भारत लौटने की योजना बना रहे हैं।
अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा दिए गए यात्रा कार्यक्रम को देखते हुए, उसे विदेश यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। गुरुवार को एक आदेश में, इरशाद आगा, सत्र न्यायाधीश, उत्तरी गोवा, मर्सिस ने कहा कि आरोपी को “9 सितंबर को दिल्ली से भारत छोड़ने और किसी भी मामले में 23 सितंबर को या उससे पहले भारत लौटने की अनुमति है”।
अदालत ने फैसला सुनाया कि आरोपी भारत लौटने पर सीबीआई को अपना पासपोर्ट सौंपेगा, साथ ही अपनी वापसी के चार दिनों के भीतर एक लिखित ज्ञापन भी देगा और सीबीआई को लिखित रूप में अपना संपर्क नंबर भी प्रदान करेगा। अदालत ने आगे आरोपी को 24 सितंबर को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।