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Ranya Rao Case: गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस पर लगा 102 करोड़ का; भारी जुर्माना, DRI ने जेल में भेजा नोटिस

Published On: September 2, 2025
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Ranya Rao: गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस पर लगा 102 करोड़ का भारी जुर्माना, DRI ने जेल में भेजा नोटिस
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Ranya Rao Case: हाई-प्रोफाइल गोल्ड स्मगलिंग केस (gold smuggling case) में एक बड़ा और सनसनीखेज डेवलपमेंट हुआ है। राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence – DRI) ने मंगलवार को कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव (Ranya Rao) पर ₹102.55 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। एजेंसी ने इस मामले में अभिनेत्री रान्या राव और तीन अन्य लोगों को कारण बताओ नोटिस (show-cause notices) भी जारी किया है, जिससे पूरी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री (Kannada Film Industry) में हड़कंप मच गया है।

क्या है यह पूरा गोल्ड स्मगलिंग केस

यह मामला इसी साल मार्च महीने का है, जब DRI ने एक बड़ी कार्रवाई में 127.3 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया था और अभिनेत्री रान्या राव को इस मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, और अब इतने बड़े जुर्माने ने इसे फिर से चर्चा का केंद्र बना दिया है।

जेल के अंदर दिया गया नोटिस, जब्त हो सकती है संपत्ति

डीआरआई के अधिकारियों ने बताया कि राव और अन्य आरोपियों को नोटिस जेल के अंदर ही तामील कराए गए हैं। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो आरोपियों की संपत्तियों को जब्त (properties could be attached) किया जा सकता है।

मामले में और कौन-कौन हैं आरोपी?

इस मामले में कई आरोपी शामिल हैं, और सभी पर भारी जुर्माना लगाया गया है:

  • तरुण कोंडुरु राजू (Tarun Konduru Raju): उन्हें 72.6 किलोग्राम सोने की तस्करी का दोषी पाया गया है और उन पर ₹62 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
  • साहिल जैन और भरत जैन: इन दोनों को 63.61 किलोग्राम सोने की तस्करी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, और उन्हें प्रत्येक पर ₹53 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

मजबूत सबूतों के साथ DRI की कार्रवाई

DRI ने अपने कारण बताओ नोटिसों को 2,500 से अधिक पृष्ठों के दस्तावेजों के साथ respaldado (समर्थित) किया है और सीमा शुल्क अधिनियम (Customs Act) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही शुरू की है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जल्द ही अभियोजन (prosecution) भी शुरू होगा।

इस बीच, इस मामले से जुड़ी COFEPOSA (विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम) याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इसे 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। DRI ने कहा है कि वसूली सुनिश्चित करने के लिए जांच में तेजी लाई जा रही है।

यह मामला दिखाता है कि तस्करी के नेटवर्क कितने गहरे हैं और इसमें ग्लैमर की दुनिया के लोग भी कैसे शामिल हो सकते हैं।

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