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ITR Filling Last Day: जानिए डेडलाइन और अपडेटेड रिटर्न का सीन

Published On: July 22, 2025
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ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि नजदीक: जानिए डेडलाइन और अपडेटेड रिटर्न का सीन
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आयकर रिटर्न (Income Tax Return – ITR) फाइलिंग का मौसम जोरों पर है, और करदाता (Taxpayers) अपना रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। इस बीच, सरकार (Government) ने ITR फाइल करने की अंतिम तारीख (Due Date for ITR Filing) को बढ़ा दिया है, जिससे कई करदाताओं के मन में भ्रम (Confusion) की स्थिति है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि अलग-अलग श्रेणियों (Different Categories) के लिए अलग-अलग अंतिम तिथियां निर्धारित की गई हैं। आइए, वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY 2024-25) के लिए इन नई डेडलाइन्स (Deadlines) और संशोधित नियमों (Revised Rules) को विस्तार से समझते हैं।

ITR फाइलिंग की नई अंतिम तिथियां:

  • व्यक्तिगत और HUF (बिना ऑडिट के): यदि आप एक व्यक्तिगत (Individual) या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) हैं, और आपके खातों का ऑडिट (Audit) कराना अनिवार्य नहीं है, तो आपके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 है। सरकार ने आकलन वर्ष 2025-26 (AY 2025-26) के लिए इस तारीख को बढ़ाया है।
  • कंपनियां और ऑडिट अनिवार्य वाले व्यक्ति: जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2025 है। इसमें कंपनियां (Companies)प्रोपराइटरशिप फर्म (Proprietorship Firms), और किसी फर्म के वर्किंग पार्टनर (Working Partner of a Firm) शामिल हैं। इन करदाताओं को 30 सितंबर, 2025 तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report) भी जमा करनी होगी।
  • अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन वाले ITR: जो करदाता अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन (International Transactions) में शामिल हैं, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 है। ऐसे करदाताओं को धारा 92E (Section 92E) के तहत एक विशेष रिपोर्ट (Special Report) जमा करनी होती है, और उनकी ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक जमा करना अनिवार्य है। यह नियम उन पर लागू होता है जिनके व्यवसाय या आय में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन शामिल होते हैं।

बिलेटेड ITR (Belated ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि:

यदि आप ITR फाइल करने की अंतिम तारीख मिस कर देते हैं और डेडलाइन के बाद भी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आपके लिए बिलेटेड ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 होगी। इसका मतलब है कि आप किसी भी श्रेणी के करदाता हों, यदि समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो आप 31 दिसंबर, 2025 तक विलंबित रिटर्न (Delayed Return) दाखिल कर सकते हैं।

धारा 139 (8A) के तहत अपडेटेड रिटर्न (Updated Return):

धारा 139 (8A) के तहत, यदि आपने पहले ही अपना ITR भर दिया है, लेकिन बाद में आपको आय (Income) या किसी छूट (Exemption) को शामिल करना भूल गए थे, तो आप कुछ अतिरिक्त कर, ब्याज और जु��्��ाने (Additional Tax, Interest, and Penalty) का भुगतान करके अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह सुविधा आपको गलतियों को सुधारने और IT विभाग के नोटिस (Income Tax Notice) से बचने का मौका देती है।

देरी से ITR फाइल करने पर जुर्माना (Penalty for Late Filing):

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप CBDT द्वारा निर्धारित सभी अंतिम तिथियों को पार कर जाते हैं, तो आपको धारा 234A के तहत ब्याज (Interest under Section 234A) के साथ-साथ दंड (Penalty) भी देना पड़ सकता है। देरी से रिटर्न दाखिल करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि आपके करों की राशि पर निर्भर करती है।

ITR फाइलिंग को सुगम बनाने के लिए टिप्स:

  • समय पर तैयारी करें: सभी आवश्यक दस्तावेज (Documents) जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, निवेश विवरण, आदि को पहले से तैयार रखें।
  • वेबसाइट पर लॉग इन करें: incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in जैसी आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर जाएं।
  • सही ITR फॉर्म चुनें: अपनी आय के स्रोत और प्रकार के अनुसार सही ITR फॉर्म का चयन करें।
  • जानकारी की पुष्टि करें: सभी विवरणों को ध्यान से जांचें और सुनिश्चित करें कि वे बैंक खातों, आधार, पैन, और अन्य दस्तावेजों से मेल खाते हों।
  • सबूतों को सुरक्षित रखें: दाखिल किए गए ITR की कॉपी और भुगतान की रसीदों (Payment Receipts) को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

ध्यान दें: यह जानकारी केवल कर परामर्श (Tax Consultation) के उद्देश्यों के लिए है। कृपया अपने विशिष्ट कर संबंधी मामलों के लिए किसी योग्य कर पेशेवर (Qualified Tax Professional) से सलाह लें।

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