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Advance Tax की आज आखिरी तारीख, अगर चूके तो लगेगा भारी जुर्माना, जानें कितना देना है पैसा

Published On: September 15, 2025
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Advance Tax की आज आखिरी तारीख, अगर चूके तो लगेगा भारी जुर्माना, जानें कितना देना है पैसा
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अगर आपकी कमाई वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से भी होती है और आपकी कुल टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, तो आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 15 सितंबर, वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax) की दूसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है। यदि आप आज इस डेडलाइन से चूक गए, तो आपको भारी ब्याज और जुर्माना भरना पड़ सकता है।

एडवांस टैक्स भरने की आज आखिरी तारीख, जानें कितना और क्यों देना है पैसा

बहुत से लोग सोचते हैं कि टैक्स तो साल के अंत में आईटीआर (ITR) फाइल करते समय ही देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि आपकी अनुमानित कुल टैक्स देनदारी एक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 से अधिक है, तो आपको किस्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है।

यह प्रणाली सरकार को पूरे साल लगातार टैक्स इकट्ठा करने में मदद करती है और करदाताओं (Taxpayers) के लिए भी साल के अंत में एकमुश्त बड़ी राशि देने के बोझ को कम करती है।

किसे देना होता है एडवांस टैक्स

  • वेतनभोगी व्यक्ति (Salaried Individuals): आमतौर पर वेतनभोगी कर्मचारियों का टैक्स उनकी कंपनी द्वारा TDS (स्रोत पर कर कटौती) के रूप में काट लिया जाता है। लेकिन, यदि उनकी वेतन के अलावा अन्य स्रोतों जैसे किराए, फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज, कैपिटल गेन्स (शेयरों या संपत्ति की बिक्री से लाभ), या किसी साइड बिजनेस से भी आय होती है, तो उन्हें उस अतिरिक्त आय पर एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा।
  • फ्रीलांसर और पेशेवर (Freelancers and Professionals): फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, डॉक्टर, वकील जैसे पेशेवरों को भी एडवांस टैक्स देना होता है, यदि उनकी अनुमानित टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है।
  • वरिष्ठ नागरिकों को छूट: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एडवांस टैक्स देने से छूट दी गई है, बशर्ते उनकी कोई व्यावसायिक आय (business income) न हो।

कितना और कब भरना है एडवांस टैक्स? समझें पूरा गणित

एडवांस टैक्स भुगतान का एक निर्धारित शेड्यूल होता है, जिसमें आपको अपनी कुल अनुमानित टैक्स देनदारी का एक निश्चित हिस्सा जमा करना होता है:

किस्तअंतिम तिथिजमा करने वाली राशि (कुल का)
पहली15 जून15%
दूसरी15 सितंबर45% (संचयी)
तीसरी15 दिसंबर75% (संचयी)
चौथी15 मार्च100%

उदाहरण से समझें:
मान लीजिए, आपकी इस साल की कुल अनुमानित टैक्स देनदारी ₹2 लाख है।

  • आपको 15 जून तक ₹30,000 (2 लाख का 15%) जमा कर देना चाहिए था।
  • आज, यानी 15 सितंबर तक, आपको कुल ₹90,000 (2 लाख का 45%) जमा करना है।
  • यदि आपने जून में ₹30,000 जमा कर दिए हैं, तो आज आपको अतिरिक्त ₹60,000 का भुगतान करना होगा।

डेडलाइन चूकने पर क्या होगा? जानें जुर्माने के नियम

यदि आप 15 सितंबर तक अपनी कुल टैक्स देनदारी का 45% जमा करने से चूक जाते हैं, तो आप पर आयकर अधिनियम की धारा 234C के तहत ब्याज लगना शुरू हो जाएगा।

  • यह ब्याज 1% प्रति माह की दर से बकाया राशि पर तीन महीने (दिसंबर तक) के लिए लगाया जाएगा।

अगर यह कमी आगे भी जारी रहती है तो मामला और भी महंगा पड़ सकता है। यदि आप 31 मार्च तक अपने कुल टैक्स का कम से कम 90% जमा नहीं करते हैं, तो धारा 234B भी लागू हो जाएगी, जिसके तहत रिटर्न दाखिल करने तक बकाया राशि पर अतिरिक्त 1% प्रति माह का ब्याज लगेगा।

क्यों फायदेमंद है समय पर एडवांस टैक्स चुकाना?

एडवांस टैक्स कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं है, बल्कि यह आपकी मौजूदा टैक्स देनदारी ही है जिसे आप साल भर में टुकड़ों में चुकाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अनावश्यक ब्याज और जुर्माने से बच जाते हैं, जो हर छूटी हुई किस्त के साथ तेजी से बढ़ सकता है। इसके अलावा, यह आपके कैश फ्लो को भी सुचारू बनाए रखने में मदद करता है।

इसलिए, यदि आप एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आज ही आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर लॉग इन करके या नेट बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करके अपना भुगतान कर दें।

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