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फसल बीमा योजना: बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि से हुए नुकसान की अब नो टेंशन, इस तारीख तक कराएं बीमा

Published On: July 29, 2025
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 PM फसल बीमा योजना: बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि से हुए नुकसान की अब नो टेंशन, इस तारीख तक कराएं बीमा
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देश के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana – PMFBY)खरीफ सीजन 2025 के लिए शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले समेत पूरे देश में किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

कृषि विभाग द्वारा जारी कार्ययोजना के अनुसार, खरीफ सीजन 2025 के लिए जिले में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इस बार, यह योजना यूनिवर्सल सोंपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है।

किन परिस्थितियों में मिलेगा फसल बीमा का लाभ?

यह योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इसके तहत निम्नलिखित प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुई क्षति की भरपाई की जाएगी:

  • सूखा, बाढ़, जलभराव
  • ओलावृष्टि, तूफान, चक्रवात
  • भूस्खलन
  • आकाशीय बिजली गिरने से लगी आग
  • रोग और कीटों का प्रकोप

इसके अलावा, यदि किसान प्रतिकूल मौसम के कारण बुवाई नहीं कर पाते हैं या कटाई से 14 दिन पहले या बाद में खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को नुकसान होता है, तो भी बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

किन फसलों का होगा बीमा और कितना देना होगा प्रीमियम?

खरीफ सीजन 2025 के लिए, लखीमपुर खीरी जनपद के लिए धान, मक्का, मूंगफली और उर्द (जायद फसल) को अधिसूचित किया गया है। किसानों को बीमा का लाभ लेने के लिए कुल प्रीमियम का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देना होता है। किसान केवल 20 प्रतिशत प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।

प्रति हेक्टेयर प्रीमियम की दरें इस प्रकार निर्धारित हैं:

  • धान (Paddy): ₹1960 प्रति हेक्टेयर
  • मक्का (Maize): ₹584 प्रति हेक्टेयर
  • मूंगफली (Groundnut): ₹1114 प्रति हेक्टेयर
  • उर्द (Urd): ₹1120 प्रति हेक्टेयर

कैसे कराएं बीमा और कौन है पात्र?

यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। हालांकि, यदि कोई किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक किसान इस बीमा योजना का लाभ नहीं लेना चाहता है, तो उसे अंतिम तिथि (31 जुलाई) से सात दिन पहले अपनी बैंक शाखा को लिखित रूप से इसकी सूचना देनी होगी। यदि सूचना नहीं दी जाती ہے, तो बैंक स्वतः ही प्रीमियम काट लेगा।

गैर-ऋणी किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या बैंक शाखा पर जाकर बीमा कराना होगा:

  • आधार कार्ड
  • बुवाई का घोषणा पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • भूमि से संबंधित दस्तावेज (खतौनी)

जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि किसान भाई इस योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या टोल-फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। किसानों को सलाह दी जाती  है, कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपनी फसलों का बीमा अवश्य करा लें।

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