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Tax Audit Due Date 2025: 30 नवंबर तक बढ़ जाएगी टैक्स ऑडिट की तारीख, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

Published On: September 23, 2025
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Tax Audit Due Date 2025: 30 नवंबर तक बढ़ जाएगी टैक्स ऑडिट की तारीख? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
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Tax Audit Due Date 2025: इनकम टैक्स पोर्टल में गड़बड़ी, डेडलाइन बढ़ाने की मांग: क्या बढ़ेगी टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि


आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग का सीजन अपने चरम पर है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) को इनकम टैक्स पोर्टल (Income Tax Portal) में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों (Technical Glitches) का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 भी नजदीक आ गई है। पोर्टल की समस्याओं, त्योहारों की छुट्टियों और अन्य कारणों का हवाला देते हुए, देश के कई प्रमुख वाणिज्य मंडलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थाओं ने सरकार से इस डेडलाइन को बढ़ाने की पुरजोर मांग की है।

क्या है टैक्स ऑडिट और किसके लिए है अनिवार्य?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AB के तहत, कुछ खास करदाताओं के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना और एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होता है। इसमें वे व्यक्ति, पेशेवर और व्यवसायी शामिल हैं जिनका सालाना टर्नओवर, बिक्री या सकल प्राप्तियां निर्धारित सीमा से अधिक होती हैं।

  • वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए वर्तमान डेडलाइन:
    • टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि: 30 सितंबर, 2025
    • इन मामलों में ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर, 2025

क्यों हो रही है डेडलाइन बढ़ाने की मांग?

देश भर के कई प्रतिष्ठित संगठनों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को पत्र लिखकर डेडलाइन बढ़ाने का अनुरोध किया है। मांग के पीछे मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

  1. इनकम टैक्स पोर्टल में तकनीकी समस्याएं: बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी (BCAS) और अन्य संस्थाओं ने चिंता जताई है कि इनकम टैक्स पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है। फॉर्म डाउनलोड करने, डेटा अपलोड करने और अन्य प्रक्रियाओं में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, जिससे काम में देरी हो रही है।
  2. ओवरलैपिंग डेडलाइन्स: सितंबर और अक्टूबर के महीने कई अन्य वैधानिक अनुपालनों (statutory compliances) की समय-सीमाओं से भरे होते हैं, जिससे टैक्स प्रोफेशनल्स पर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
  3. त्योहारों और छुट्टियों के कारण कम कार्य दिवस: इस अवधि में गणेश चतुर्थी और अन्य त्योहारों के कारण कई छुट्टियां भी पड़ रही हैं, जिससे प्रभावी कार्य दिवसों की संख्या कम हो गई है।

किसने की है मांग और कितनी बढ़ सकती है तारीख?

  • नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स: चेंबर ने सरकार से टैक्स ऑडिट की डेडलाइन को दो महीने बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 करने का अनुरोध किया है।
  • इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI): देश की सर्वोच्च सीए संस्था की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ने डेडलाइन को 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है।

क्या सरकार ने किया कोई ऐलान?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इन मांगों को मानेगी और डेडलाइन बढ़ाएगी?

अभी तक, सरकार या CBDT की ओर से टैक्स ऑडिट की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

हालांकि, पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो सरकार अक्सर अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं और टैक्सपेयर्स की सुविधा को देखते हुए डेडलाइन बढ़ा देती है। लेकिन, विशेषज्ञों की सलाह है कि करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स को किसी भी विस्तार की घोषणा का इंतजार किए बिना, 30 सितंबर की वर्तमान डेडलाइन को ही अंतिम मानकर अपना काम पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।

इस मामले पर अब सभी की निगाहें वित्त मंत्रालय और CBDT के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या करदाताओं को राहत मिलेगी, या उन्हें तय समय-सीमा के भीतर ही अपना अनुपालन पूरा करना होगा? इसका जवाब अगले कुछ दिनों में मिल सकता है।


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