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फसल बीमा योजना: 31 जुलाई तक करें अप्लाई, जानिए कौन हैं पात्र, क्या हैं प्रीमियम और पाएं ₹2000 किश्त का लाभ

Published On: July 25, 2025
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PM फसल बीमा योजना: 31 जुलाई तक करें अप्लाई, जानिए कौन हैं पात्र, क्या हैं प्रीमियम और पाएं ₹2000 किश्त का लाभ
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY), जो 18 फरवरी 2016 को कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) द्वारा शुरू की गई थी, किसानों को फसल बीमा (Crop Insurance) प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना (Government Scheme) है। इस योजना के तहत, किसान बहुत कम प्रीमियम (Very Low Premium) का भुगतान करके अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं (Natural Calamities) जैसे बेमौसम बारिश (Unseasonal Rain), ओलावृष्टि (Hailstorms), बाढ़ (Floods), और सूखा (Drought) से होने वाले नुकसान (Loss) से सुरक्षित कर सकते हैं।

पंजीकरण की अंतिम तिथि नज़दीक: 31 जुलाई, 2025

योजना के तहत बीमा पंजीकरण (Insurance Registration) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। जिन किसानों ने अभी तक इस योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, उनके पास सुनहरा अवसर है कि वे इसका लाभ उठा सकें।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria):

  • अधिसूचित क्षेत्र में फसल उगाना: जो किसान अधिसूचित क्षेत्रों (Notified Areas) में फसल उगाते हैं।
  • वैध भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र: भूमि रिकॉर्ड (Land Records)खसरा/खतौनी (Khasra/Khatoni), या पट्टा समझौता (Patta Agreement) जैसे भूमि स्वामित्व के प्रमाण (Proof of Land Ownership) का होना अनिवार्य है।

यह कब लागू नहीं होता? (When Not Applicable):

  • अधिसूचित क्षेत्र के बाहर: यह योजना केवल अधिसूचित क्षेत्रों (Notified Areas) में ही लागू होती है। गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में क्षति होने पर मुआवजा (Compensation) नहीं मिलेगा।
  • फसल चक्र के बाहर क्षति: सामान्यतः, फसल चक्र (Crop Cycle) के बाहर होने वाली क्षति बीमा कवरेज (Insurance Coverage) में शामिल नहीं होती है।
  • सीधा संबंध न होने पर: यदि नुकसान बुवाई (Sowing) या फसल अवधि (Crop Duration) से सीधे संबंधित नहीं है, तो मुआवजा देय नहीं होगा।

आवेदन कैसे करें (How to Apply):

ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) प्रक्रिया प्रधानमंत्री किसान पोर्टल (PM Kisan Portal) पर उपलब्ध है:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: pmfby.gov.in पर जाएं।
  2. ‘किसान कॉर्नर’ (Farmer Corner) पर क्लिक करें: होम पेज पर इस विकल्प को चुनें।
  3. ‘गेस्ट फार्मर’ (Guest Farmer) चुनें: पॉप-अप में यह विकल्प चुनें।
  4. पंजीकरण फॉर्म भरें: मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खाते (Bank Account) का विवरण भरें।
  5. कैप्चा कोड भरें और ‘क्रिएट यूजर’ पर क्लिक करें: इसके बाद ‘Create User’ पर क्लिक करें।
  6. ‘क्रॉप इंश्योरेंस खुद लागू करें’ (Apply for Crop Insurance Yourself): रजिस्ट्रेशन के बाद, ‘Farmer Corner’ में इस विकल्प पर क्लिक करें।
  7. ‘किसान लॉगिन’ (Login for Farmer): अपने मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड से OTP प्राप्त करके लॉगिन करें।
  8. आवेदन पत्र भरें और सबमिट करें: किसान एप्लीकेशन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें। ‘पूर्वावलोकन’ (Preview) करने के बाद, ‘सबमिट’ (Submit) पर क्लिक करें।
  9. भुगतान या ‘पे लेटर’ (Payment or ‘Pay Later’): पॉप-अप में ‘पे लेटर’ या ‘मेक पेमेंट’ (Make Payment) का विकल्प चुनें और भुगतान करें।
  10. रसीद डाउनलोड करें: भुगतान के बाद, रसीद (Receipt) को डाउनलोड या प्रिंट करना न भूलें।

सीएससी (CSC) पर सहायता:

कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centres – CSC) पर जाकर भी किसान पता सुधार (Address Correction) सहित अन्य पीएम-किसान सेवाओं के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • भूमि रिकॉर्ड प्रमाण (Proof of Land Record)
  • पहचान प्रमाण (Identity Proof)
  • बैंक पासबुक (Bank Passbook)
  • पता प्रमाण (Address Proof)
  • फसल घोषणा पत्र (Crop Declaration)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो (Passport Size Photo)

यह योजना भारतीय किसानों (Indian Farmers) के लिए वित्तीय सुरक्षा (Financial Security) प्रदान करने और कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत (India), अमेरिका (USA), और ब्रिटेन (UK) में कृषि नीतियां (Agricultural Policies) और किसान कल्याण (Farmer Welfare) पर बढ़ते ध्यान के साथ, ऐसी योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

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