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Rajasthan News: राजस्थान सरकार का बड़ा कदम! गृह कर और नगरीय विकास कर (UD Tax) पर फिर मिली भारी छूट

Published On: June 29, 2025
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Rajasthan News: राजस्थान सरकार का बड़ा कदम! गृह कर और नगरीय विकास कर (UD Tax) पर फिर मिली भारी छूट
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 Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। तीन महीने के अंतराल के बाद, राज्य सरकार ने गृह कर (House Tax) और नगरीय विकास कर (Urban Development Tax – UDT) के बकाया भुगतान पर एक विशेष छूट योजना की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण कदम शहरवासियों को अपने बकाया करों का भुगतान आसानी से करने और इस छूट का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है।

निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वे राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही इस विशेष छूट का लाभ उठाएं और अपने लंबित नगरीय विकास कर का भुगतान समय पर करें। उन्होंने इस योजना को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि शहर के विकास कार्यों को भी गति मिल सके।

किन भूखंडों/भवनों पर लागू होगी यह छूट?

इस विशेष छूट योजना के अंतर्गत उदयपुर शहर में कुछ विशेष श्रेणियों के भूखंडों और भवनों को शामिल किया गया है:

  • आवासीय भूखंड/भवन: जिनका क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट या उससे अधिक है।
  • व्यवसायिक भूखंड/भवन: जिनका क्षेत्रफल 900 वर्गफीट या उससे अधिक है।

ह छूट इन दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले संपत्ति मालिकों के लिए लागू होगी, जो अपना नगरीय विकास कर चुकाने के पात्र हैं।

30 सितंबर तक विशेष छूट का लाभ उठाएं!

राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही यह विशेष छूट 30 सितंबर तक मान्य है। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने पुनः इस बात पर जोर दिया कि यह एक सीमित अवधि की पेशकश है, और शहरवासियों को इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने उन सभी शहरवासियों से अपील की है जो कर भुगतान की श्रेणी में आते हैं और जिनका गृह कर या नगरीय विकास कर बकाया है, वे सरकार द्वारा निर्धारित इस अवधि के भीतर भुगतान कर दें।

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा किसी भी हाल में बकाया राशि की वसूली की जाएगी, ऐसे में समय रहते भुगतान कर देना ही समझदारी होगी। यह छूट न केवल करदाताओं को राहत देगी, बल्कि नगर निगम को भी वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करेगी, जिसका उपयोग शहर के विकास के लिए किया जा सकता है।

कर संबंधी शंकाओं के समाधान के लिए विशेष व्यवस्था

यदि किसी भी शहरवासी को नगरीय विकास कर की गणना या भुगतान प्रक्रिया को लेकर कोई भी समस्या या शंका है, तो उनके समाधान के लिए निगम द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। इच्छुक व्यक्ति निगम की राजस्व शाखा में जाकर राजस्व अधिकारी श्री नितेश भटनागर से संपर्क कर सकते हैं। राजस्व अधिकारी द्वारा सभी प्रकार की समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से समाधान किया जाएगा, ताकि किसी भी करदाता को कोई परेशानी न हो।

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