Delhi News: दिल्लीवालों, संभल जाइए! यदि आप भी राष्ट्रीय राजधानी में गाड़ी चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई, 2025 से, अगर आपकी गाड़ी ज्यादा पुरानी है तो आपको पेट्रोल-डीजल मिलना बंद हो सकता है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करते हुए राजधानी में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली है।
इस नए नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर हाई-टेक कैमरे (High-Tech Cameras) लगाए गए हैं, जो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करके तुरंत यह बता देंगे कि वह कितनी पुरानी है। जैसे ही आपकी गाड़ी की उम्र तय सीमा से ज्यादा निकली, तो मौके पर ही एक्शन लिया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में लगभग 1 करोड़ गाड़ियां इस नए और कड़े नियम के दायरे में आ सकती हैं। आइए, विस्तार से जानते हैं कि यह नया नियम क्या है और यह कैसे काम करेगा।
क्यों लिया गया यह सख्त फैसला?
दिल्ली सरकार ने लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से “एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स (End of Life Vehicles – ELVs)” के खिलाफ यह सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों का पालन करते हुए, इस नियम के अनुसार, दिल्ली की सड़कों पर अब 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अवैध मानी जाएंगी। इसी कड़ी में, अब इन गाड़ियों को किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल (पेट्रोल/डीजल) भरवाने की अनुमति नहीं होगी।
कैसे लागू होगा यह नया नियम?
इस बड़े और महत्वपूर्ण आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हाई-टेक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है:
- ANPR कैमरे करेंगे निगरानी: दिल्ली के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरे लगाए जाएंगे। ये स्मार्ट कैमरे पेट्रोल पंप पर आने वाली हर गाड़ी की नंबर प्लेट को ऑटोमैटिक रूप से स्कैन करेंगे।
- सर्वर से होगा डेटा मिलान: कैमरे द्वारा खींची गई नंबर प्लेट की जानकारी को वाहन डेटाबेस सर्वर से तुरंत मिलाया जाएगा। इससे यह पता चल जाएगा कि गाड़ी कितने साल पुरानी है, उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, और वह पेट्रोल की है या डीजल की।
अगर आपकी गाड़ी नियम के दायरे में आई तो क्या होगा?
अगर ANPR कैमरे की जांच में आपकी गाड़ी तय सीमा से ज्यादा पुरानी पाई गई, तो निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:
- पहली बार: यदि आपकी गाड़ी पहली बार पकड़ी जाती है, तो आपको एक चेतावनी (Warning) दी जाएगी। संभव है कि आपको एक एफिडेविट या अंडरटेकिंग देकर गाड़ी ले जाने की अनुमति दी जाए, जिसमें आप यह वचन देंगे कि आप गाड़ी को दोबारा सड़क पर नहीं लाएंगे या उसे स्क्रैप करा देंगे।
- दूसरी बार: यदि चेतावनी के बावजूद वही गाड़ी दोबारा पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने आती है, तो उसे मौके पर ही जब्त (Impound) कर लिया जाएगा और स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा।
इस नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) और स्थानीय प्रशासन (Local Administration) की टीमें पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगी। नियम तोड़ने की किसी भी कोशिश पर तुरंत कानूनी एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली सरकार का यह कदम शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने और पुराने, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।